छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पटना को नगर पंचायत में बदलने के खिलाफ जनहित याचिका की खारिज

Chhattisgarh High Court

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पटना को नगर पंचायत में बदलने के खिलाफ जनहित याचिका को समय से पहले की कार्रवाई बताते हुए खारिज कर दिया

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत पटना को नगर पंचायत में बदलने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है।

याचिकाकर्ताओं ने 20 सितंबर, 2023 की अधिसूचना और 28 जून, 2024 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं के लिए वैकल्पिक उपायों की उपलब्धता का हवाला देते हुए याचिका को समय से पहले माना।

न्यायाधीशों ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की शिकायतों को उचित मंचों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।

इस मामले पर मुकदमेबाजी का यह दूसरा दौर था, इससे पहले उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

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