सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को नामांकन रोकने पर दायर एक और याचिका पर नोटिस जारी किया

Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब में हुए पंचायत चुनावों को चुनौती देने वाली एक और याचिका पर नोटिस जारी किया है। इसमें कथित तौर पर उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया है।

जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की पीठ ने यह आदेश पारित किया। मामले को अगली सुनवाई के लिए 18.11.2024 को सूचीबद्ध किया गया है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले कोर्ट ने एक दूसरी ऐसी ही याचिका पर नोटिस जारी किया था जिस में उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोकने की बात कही गयी थी ।

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